अवकाश के प्रकार
*सभी राजकीय कार्मिक इसे किसी कागज़ पे नोट कर ले। छुट्टी एवं उसके नियम :-* *1 - अर्जित अवकाश :-* यह अवकाश प्रत्येक वर्ष 31 दिन के देय है। 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन दो किस्तों में देय है। यह अवकाश पूरे सेवा काल में 300 दिनों तक जमा किया जा सकता है। भारत में लगातार 120 दिन की तथा भारत से बाहर 180 दिनों की छुट्टी देय है। _*मूल नि.- 81-बी(1)*_ *2 - चिकित्सा अवकाश :-* यह अवकाश स्थाई कार्मिकों को पूरे सेवा काल में 12 माह तक पूरे वेतन पर तथा 6 माह तक अर्ध वेतन पर देय है। _*मूल नि.-81-बी(3)*_ *3 - निजी कार्य पर, अर्ध वेतन पर अवकाश :-* स्थाई कार्मिकों को यह अवकाश पूरे सेवा काल में 365 दिनों तक अर्ध वेतन पर देय है। यह अवकाश भी अर्जित अवकाश की तरह 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन कर्मचारी के खाते में जमा हो जाता है तथा यह अवकाश भी कर्मचारी के खाते में पुरा यानी 365 दिनों तक जमा किया जा सकता है। _*मूल नि.-81-बी(3)*_ *4 - असाधारण अवकाश ( बिना वेतन का ) :-* यह अवकाश अन्य अवकाश के साथ मिलाकार अथवा बिना वेतन का अवकाश अलग से 5 वर्ष तक का देय है। 5 वर्ष से अधिक श...